जनधन योजना में खाता खोलने के लिए एक व्यक्ति के लिए आवश्यक दस्तावेज इस प्रकार से हैं :
- वर्तमान स्थाई पते का प्रमाण, जैसे की आधार कार्ड या पासपोर्ट | आधार कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हर नागरिक के पास होना चाहिए. अगर आपने आधार कार्ड के लिए आवेदन किया है तो उसकी स्थिति जानने के लिए आधार कार्ड ऑनलाइन पर क्लिक करें |
- यदि पते में परिवर्तन है तो पते के हस्तांतरण के उल्लेख का वैध दस्तावेज होना चाहिए
- 2 पासपोर्ट आकार के फोटो
- अगर वैध आवासीय प्रमाण पत्र नहीं है, तो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र भी मान्य है |
- राजपत्रित अधिकारी से एक प्राधिकार पत्र द्वारा अपनी भारतीय नागरिकता की पृष्टि |
व्यक्ति अगर उपर्लिखित में से कोई भी दस्तावेज नहीं दे पाता तो बैंक उस व्यक्ति की पृष्ठभूमि की जांच कर सकता है | अगर बैंक उस व्यक्ति को "कम जोखिम" श्रेणी के अंतर्गत पाता है तो 12 महीनों के लिए एक अस्थायी खाता खोलने का मौका दिया जाता है। इस खाते को स्थायी खाते में परिवर्तित करने के लिए 12 महीने ख़त्म होने से पहले वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता खोलने की पात्रता:
- भारतीय राष्ट्रीयता का व्यक्ति इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए पात्र है।
- 10 वर्ष से ऊपर के नाबालिग भी इस योजना के तहत किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए पात्र है। खाते के प्रबंधन के लिए एक अभिभावक की जरूरत होगी।वह एक RuPay कार्ड के पात्र होंगे, जिससे वह किसी भी एटीएम से 4 बार धन की निकासी कर सकते हैं |
- वह भारतीय नागरिक जिसके पास नागरिकता सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है लेकिन बैंक ने जांच के बाद उसे "कम जोखिम" श्रेणी में रखा है, भी इस योजना के अंतर्गत खाता खोल सकता है |
- किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत पहचान प्रमाणित व्यक्ति इस योजना के तहत खाता खोलने के लिए पात्र है।
- कोई भी व्यक्ति अपने मौजूदा बचत खाते को प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते में स्थानांतरित कर के लाभ प्राप्त कर सकता है
एक नाबालिग का जनधन योजना खाता कैसे खोलें :
हर परिवार के पास एक बैंक बचत खाता हो, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारम्भ 15th अगस्त 2014 को किया गया था |
10 वर्ष से ऊपर के बच्चे भी इस योजना में खाता खोलने के लिए योग्य हैं | हालांकि ऐसे खाते के लिए जब तक बच्चा 18 वर्ष का न हो जाए, खाते के संचालन के लिए एक अभिभावक आवश्यक है |
यह जनधन खाता संयुक्त खाते के रूप में खोला जाता है | खाते के संयुक्त धारक नाबालिग एवं उसका एक अभिभावक होता है | कोई लेन-देन दोनों खाताधारकों की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा। जब तक बच्चा 18 वर्ष का न हो जाए तब तक के लिए अभिभावक को अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ते हैं
18 वर्ष की उम्र का होने एवं अपना पहचान प्रमाण देने पर खाता बच्चे के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा |
अभिभावक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी: -
• कोई भी वैध आवासीय प्रमाण यानी आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट आदि
• व्यक्ति के पास अगर इनमे से कोई भी नहीं है तो वह केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए पहचान प्रमाण को प्रस्तुत कर सकता है |
• राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्राधिकृत पत्र
• वह भारतीय नागरिक जिसके पास नागरिकता सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है लेकिन बैंक ने जांच के बाद उसे "कम जोखिम" श्रेणी में रखा है, भी इस योजना के अंतर्गत खाता खोल सकता है |यह खाता केवल 12 महीने की अवधि के लिए वैध होगा। यह खाता उसके उपरान्त चालू रखने के लिए 12 महीने से पहले उपरोक्त दस्तावेज में से कोई भी जमा करना होगा।